देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

Dehradun News: त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत Source

Jul 2, 2025 - 18:53
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देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

देहरादून: शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में धारा-163 लागू

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Dehradun News: त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

धारा-163 का उद्देश्य

धारा-163 का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद को रोकने का है। इसका प्रवर्तन चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में अनुशासन बनाए रखेगा। यह उपाय सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित और सकारात्मक रूप में अपनी आवाज उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट का बयान

अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत ने कहा, "हम सभी जिम्मेदारियों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि इस चयन प्रक्रिया में सभी भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। धारा-163 का लागू होना चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और यह शांति को बनाए रखने में मदद करेगा।"

चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य कदम

इसके अलावा, जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि निर्वाचन क्षेत्रों में सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना होगा। पुलिस प्रशासन को खासतौर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी संभावित विवाद का त्वरित समाधान किया जा सके।

भविष्य की चुनौतियाँ

हालांकि धारा-163 का लागू होना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता और पारदर्शी तरीके से कार्य करना आवश्यक होगा। इसके लिए स्थानीय नागरिकों और संगठनों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

समुदाय के हर सदस्य को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। धारा-163 का कार्यान्वयन न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि यह निर्वाचन के समय शांति को भी संरक्षित करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन एक सुखद अनुभव के रूप में संपन्न हो।

इसके अतिरिक्त, सभी नागरिकों से यह अपील की गई है कि वे चुनावी नियमों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की अशांति से बचें। इसके लिए आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।

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