पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने कुर्रम में 2 महीने के लिए लगाई धारा-144, जानें वजह

खैबर पख्तूनख्वा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कुर्रम जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।

Jan 6, 2025 - 17:00
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पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने कुर्रम में 2 महीने के लिए लगाई धारा-144, जानें वजह

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने कुर्रम में 2 महीने के लिए लगाई धारा-144, जानें वजह

News by PWCNews.com

धारा-144 का परिचय

धारा-144, भारतीय दंड संहिता की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसका उपयोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी जगह पर सामूहिक सभा पर प्रतिबंध लगा सके। इस फैसले के तहत, खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, कुर्रम में धारा-144 लागू की गई है।

क्यों लगाया गया धारा-144?

हाल ही में कुर्रम में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने यह निर्णय लिया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने सुरक्षा बलों को स्थिति को नियंत्रित करने और शांति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है।

अगले कदम और हालात

सरकार ने स्थानीय समुदायों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अराजकता से बचें। धारा-144 के लागू होने के बाद, सरकारी अधिकारी इलाके में सख्त निगरानी रखेंगे। इसके अलावा, जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

निष्कर्ष

विशेषज्ञों के अनुसार, धारा-144 का यह निर्णय सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों की भलाई के लिए, यह आवश्यक है कि सभी इसे गंभीरता से लें और सद्भाव बनाए रखें।

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