CBDT ने नए समयसीमा में बढ़ाई Income Tax रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, पढ़ें अधिक। PWCNews
अगर आईटीआर का रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
CBDT ने नए समयसीमा में बढ़ाई Income Tax रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख
सीबीडीटी (CBDT) ने हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय उन सभी करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। इस नए समयसीमा का उद्देश्य करदाता समुदाय को अधिक अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी वित्तीय जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें।
नई समयसीमा के बारे में जानकारी
CBDT ने जानकारी दी है कि अब करदाता 31 जुलाई 2023 तक अपने ITR फाइल कर सकते हैं। यह निर्णय आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिससे करदाताओं को बिना तनाव के रिटर्न फाइल करने का मौका मिल सके। नई तारीख खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने रिटर्न को लेकर चिंतित थे।
क्यों हुई यह विस्तार?
इस साल कई करदाताओं को विभिन्न कारणों से ITR फाइल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इन कारणों में तकनीकी समस्याएँ, दस्तावेजों की कमी, और वित्तीय सलाह की कमी शामिल हैं। CBDT का मानना है कि नए समयसीमा के जरिए अधिक करदाता संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकेंगे और अपने टैक्स की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे।
ITR फाइल करने के तरीके
करदाता अब ऑनलाइन तरीके से अपने ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यक विवरण भरकर फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे करदाता आसानी से अपनी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं।
अंतिम तारीख का महत्व
अंतिम तारीख का पालन न करना करदाताओं के लिए आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। देरी से फाइलिंग पर ज्यादा शुल्क लग सकते हैं और भविष्य में टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसलिए सभी करदाताओं को समय पर अपना ITR फाइल करना चाहिये।
निष्कर्षतः, CBDT द्वारा नए समयसीमा का विस्तार एक सकारात्मक कदम है जो करदाताओं को सही समय पर अपने वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर प्रदान करता है।
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