इनकम टैक्स रिटर्न: अगर आपने आईटीआर समय पर नहीं दाखिल किया, तो जानिए 10,000 रुपये का जुर्माना! PWCNews

अगर टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की 31 दिसंबर की समयसीमा चूक जाते हैं, तो जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी, बशर्ते वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक हो।

Dec 7, 2024 - 13:53
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इनकम टैक्स रिटर्न: अगर आपने आईटीआर समय पर नहीं दाखिल किया, तो जानिए 10,000 रुपये का जुर्माना!

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आईटीआर Filing का महत्व

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर करदाता के लिए अनिवार्य है। यह न केवल कर की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की कर संबंधी समस्याओं से भी बचाता है। समय पर ITR दाखिल न करने पर कई दिक्कतें आ सकती हैं, जिनमें से एक प्रमुख जुर्माना है।

जुर्माना कितना है?

अगर आपने निर्धारित समय सीमा के भीतर ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना उन करदाताओं पर लागू होता है जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है। हालांकि, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित होगा।

कैसे और कब करना है ITR दाखिल?

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया सरल है। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी आसानी से भर सकते हैं। सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अंत के बाद 31 जुलाई तक ITR दाखिल करने की समय सीमा होती है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है।

जुर्माने से बचने के उपाय

जुर्माने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करें:

  • समय से पहले अपने दस्तावेज़ तैयार रखें।
  • अधिकारी समय सीमा की जानकारी रखें।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं।

निष्कर्ष

समय पर अपने आईटीआर को दाखिल करना न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि यह वित्तीय रूप से भी आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए, इस प्रक्रिया को अनदेखा न करें और जुर्माना बचाने के लिए अपना ITR समय पर दाखिल करें।

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