उत्तराखंड : जिम ट्रेनर वसीम की मौत मामले में कोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
रुड़की। हरिद्वार जिले में रुड़की के पास माधोपुर गांव में बीते साल 25 अगस्त 2024 को जिम ट्रेनर वसीम उर्फ

उत्तराखंड : जिम ट्रेनर वसीम की मौत मामले में कोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
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रुड़की। हरिद्वार जिले के माधोपुर गांव में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की 25 अगस्त 2024 को तालाब में डूबने से हुई मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। लगभग एक साल बाद, स्थानीय न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड पुलिस के गौ स्क्वायड टीम के उप निरीक्षक के साथ-साथ तीन अन्य नामजद और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
मामले का विस्तार
वसीम की मौत के समय उन्हें लेकर कई आरोप थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वसीम तालाब में तैरने गए थे, जिसके दौरान उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि इस मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की थी। वसीम के परिवार ने कई बार सरकारी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी इन सुनवाईयों को नजरअंदाज किया गया।
कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि इस मामले में गंभीरता है, इसलिए एसआई सहित छह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने यह भी माना कि पुलिस की लापरवाही के कारण वसीम के परिवार को लम्बे समय तक न्याय से वंचित रहना पड़ा।
सामाजिक चिंताएँ
इस मामले ने स्थानीय समुदाय में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कई सवाल उठाए हैं। वसीम के परिजनों का कथन है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया जो परिवार की मानसिक और भावनात्मक चोटों को बढ़ाने का कारण बना। यह घटना न केवल न्याय प्रणाली की अक्षमता को उजागर करती है, बल्कि यह समाज में लोगों की आवाज़ को दबाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है।
निष्कर्ष
वसीम की मृत्यु मामले में न्याय की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल इस विशेष घटना को प्रासंगिक बनाती है बल्कि अन्य मामले में भी न्याय के लिए एक नजीर बन सकती है। यह न्याय को समर्पित रहने और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूकता बनाने का अवसर है। यही उम्मीद की जाती है कि न्यायालय का यह आदेश अन्य मामलों में भी न्याय की प्रक्रिया को तेज करेगा।
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