तो क्या नियमानुसार 30 दिन पूर्व अखबार में नीलामी का विज्ञापन न छपना, धनंजय का कवच बना हाईकोर्ट में!
खबर संसार नैनीताल.तो क्या नियमानुसार 30 दिन पूर्व अखबार में नीलामी का विज्ञापन न छपना, धनंजय का कवच बना हाईकोर्ट में!जी हा हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनजय गिरी जो लगातार मुसीवत में फसता दिख रहा को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है कारण कानूनी पेचीदगी का अनुपालन न करने के कारण, साथ ही कुछ मामलों […] The post तो क्या नियमानुसार 30 दिन पूर्व अखबार में नीलामी का विज्ञापन न छपना, धनंजय का कवच बना हाईकोर्ट में! appeared first on Khabar Sansar News.
खबर संसार नैनीताल.तो क्या नियमानुसार 30 दिन पूर्व अखबार में नीलामी का विज्ञापन न छपना, धनंजय का कवच बना हाईकोर्ट में!जी हा हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनजय गिरी जो लगातार मुसीवत में फसता दिख रहा को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है कारण कानूनी पेचीदगी का अनुपालन न करने के कारण, साथ ही कुछ मामलों में उसकी किस्मत भी कह सकते!सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट ने भी धोखाधड़ी मामले में चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी की हल्द्वानी में भूमि की नीलामी प्रक्रिया के बाद अंतिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है. धनंजय गिरी नरेंद्र देव ज्वाइंट वेंचर की ओर से चंपावत के चलथी में पुल निर्माण का ठेका लिया था कल निर्माण समस्या होने पर निर्माण संस्था ब्रीडकुल की ओर से डीएम नैनीताल को धनंजय गिरी से 3 करोड़ की वसूली का डिमांड नोटिस भेजा गया था जबकि ठेकेदार धनंजय गिरी का कहना था कि उसकी 3 करोड़ की बैंक गारंटी ब्रीडकुल के पास पहले से ही है यह भी कहा गया पूरा निर्माण समय से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसकी मौके पर प्लांट लगाने की अनुमति समय से नहीं मिली.
तो क्या नियमानुसार 30 दिन पूर्व अखबार में नीलामी का विज्ञापन न छपना, धनंजय का कवच बना हाईकोर्ट में
- इसी बीच राहुल साह एसडीएम हल्द्वानी की ओर से 26 दिसंबर 2025 को धनंजय गिरी की अंबिका विहार हल्द्वानी स्थित भूमि की नीलामी का आदेश पारित किया गया जिसके मुताबिक 27 जनवरी को नीलामी की तिथि रखी गई थी नीलामी की सूचना अखबार में 16 जनवरी को प्रकाशित की गई धनंजय हाईकोर्ट में याचिका दायर का आरोप लगाया कि नहीं अनुसार नीलामी की तिथि से 30 दिन पूर्व अखबार में नोटिस प्रकाशित होना चाहिए इसके अलावा ब्रीडकुल के साथ मध्यस्थता का प्रावधान था और बिना उसको सुने सीधे वसूली नहीं की जा सकती जिला प्रशासन की ओर से उसकी भूमि की नीलामी करने में अनियमितिया है विज्ञापन भी नीलामी की तिथि से 30 दिन पूर्व प्रकाशित नहीं किया गया 27 तारीख को उसकी भूमि की उसकी आपत्तियों को निस्तारण किए बिना बोली लगा दी गई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 दिसंबर को एसडीएम हल्द्वानी की ओर से धनंजय की भूमि के संबंध में कार्रवाई पर रोक लगा दी है अब अगली तारीख16 फरवरी की है. देखने वाली बात ये है कि इधर पुलिस उसके रिकॉर्ड खागाल रही है और माना जा रहा उसके पास कई मामले है फिलहाल देखते है क्या होता है
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