चम्पावत में चरस तस्करी के दो दोषियों को सजा, एक को 6 और दूसरे को 4 साल का कठोर कारावास
देवीधुरा में बाइक सवारों से बरामद हुई थी 1.050 किलो चरस, अदालत ने लगाया कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड
देवीधुरा में बाइक सवारों से बरामद हुई थी 1.050 किलो चरस, अदालत ने लगाया कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड चम्पावत। चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो दोषियों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मनोज कुमार को छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपये अर्थदंड तथा दीपक सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपय…
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