बीमा प्रीमियम GST फ्री होने वाले हैं, मंत्रियों की बैठक में हुआ यह फैसला - PWCNews
GST on health insurance premiums : पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। इस समय सावधि पॉलिसी और ‘फैमिली फ्लोटर’ पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।
बीमा प्रीमियम GST फ्री होने वाले हैं, मंत्रियों की बैठक में हुआ यह फैसला
हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिससे बीमा प्रीमियम को GST मुक्त किया जाएगा। यह निर्णय केवल बीमा उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस समाचार की पुष्टि करते हुए, सूत्रों का कहना है कि यह कदम लोगों को बीमा खरीदने के लिए प्रेरित करेगा और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
संगठित बैठक का महत्व
इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में कई प्रमुख वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, उन्होंने बीमा प्रीमियम पर GST को खत्म करने के संभावित लाभों की विस्तृत समीक्षा की। माना जा रहा है कि यह निर्णय न केवल बीमा ग्राहकों की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि बीमा कंपनियों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बनाएगा।
बीमा प्रीमियम पर GST की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, बीमा प्रीमियम पर 18% GST लागू होता है, जो कि ग्राहकों के लिए लागत को बढ़ाता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि बीमा की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके और वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सके।
उम्मीदें और प्रतिक्रिया
इस फैसले के सकारात्मक प्रभावों की उम्मीद की जा रही है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है किGST मुक्त होने से न केवल बीमाकर्ता बल्कि बीमा खरीदार भी लाभान्वित होंगे। इस प्रक्रिया में प्रीमियम की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे लोगों की बीमा के प्रति रुचि बढ़ सकती है।
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संक्षेप में
संक्षेप में, यह निर्णय भारतीय बीमा उद्योग और ग्राहकों के लिए बड़े बदलाव का प्रतीक है। बीमा प्रीमियम GST मुक्त करने से, वित्तीय सुरक्षा में सुधार किया जा सकेगा और एक स्थिर बीमा बाजार का निर्माण हो सकेगा।
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