हाई कोर्ट की गाइडलाइंस: स्कूल बसों के लिए CCTV कैमरा अनिवार्य; 12 साल से ज्यादा पुरानी बसें पर बैन - PWCNews
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल बसों को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनमें स्कूल बसों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम, स्पीड गवर्नर और CCTV कैमरा लगाया जाना शामिल है।
हाई कोर्ट की गाइडलाइंस: स्कूल बसों के लिए CCTV कैमरा अनिवार्य
नई दिल्ली: हाल ही में, उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो स्कूल बसों के सुरक्षा मानकों को बल देगा। इस निर्णय के अनुसार, सभी स्कूल बसों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा।
12 साल से ज्यादा पुरानी बसों पर बैन
इस गाइडलाइंस के तहत, 12 साल से ज्यादा पुरानी स्कूल बसों का संचालन अब अवैध हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया है कि पुराने वाहनों में सुरक्षा मानक अक्सर संतोषजनक नहीं होते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होंगी।
CCTV कैमरा लगाने के फायदे
CCTV कैमरे की मौजूदगी से न केवल बस के अंदर की स्थितियों पर नजर रखना संभव होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि बस में यात्रा कर रहे बच्चे सुरक्षित रहें। इसके अलावा, अभिभावक भी अपने बच्चों की स्थिति पर ध्यान रख सकेंगे। यह कदम न केवल स्कूलों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ा विकास है, क्योंकि यह बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
अंतिम बातें
इस निर्णय से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय बच्चों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। सभी स्कूलों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ताकि बच्चों की यात्रा सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही, स्कूलों को नई बसों का अधिग्रहण भी सुनिश्चित करना होगा जिससे कि 12 साल से पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाए।
सुरक्षा को लेकर यह नई पहल बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। सभी को इस दिशा-निर्देश को सजगता से अपनाना चाहिए।
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