Blinkit के स्टोर में कॉकरोच और अवैध सामान, खाद्य लाइसेंस निलंबित

Blinkit के स्टोर में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान, लाइसेंस सस्पेंड जी, हां महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का खराब और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को लेकर एक्शन जारी है। महाराष्ट्र FDA ने Blink Commerce Pvt. Ltd. के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। 7 अगस्त को […] The post Blinkit के स्टोर में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान, लाइसेंस सस्पेंड appeared first on Khabar Sansar News.

Aug 12, 2026 - 00:53
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Blinkit के स्टोर में कॉकरोच और अवैध सामान, खाद्य लाइसेंस निलंबित

Blinkit के स्टोर में कॉकरोच और अवैध सामान, खाद्य लाइसेंस निलंबित

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कम शब्दों में कहें तो, Blinkit के स्टोर में अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री के मामले सामने आने के बाद, महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ने सख्त कार्रवाई की है। महाराष्ट्र FDA ने Blink Commerce Pvt. Ltd. का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का निरीक्षण

7 अगस्त 2026 को, महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने Blink Commerce Private Limited के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। यह प्रतिष्ठान मुंबई के मालाड स्थित है। जांच के दौरान अस्वच्छता की चौंका देने वाली स्थिति सामने आई।

खतरनाक स्थिति का खुलासा

निरीक्षण में पाया गया कि स्टोर में बड़ी संख्या में कॉकरोच थे और खाद्य पदार्थों को अनुचित तरीके से भंडारित किया गया था। जंग लगे रैक और फर्श पर खाद्य पदार्थ रखे जाने जैसी खामियां भी सामने आईं। इसके अलावा, कोल्ड स्टोरेज की सफाई अपर्याप्त थी और एक्सपायर्ड तथा छेड़छाड़ किए गए खाद्य पदार्थों का स्टॉक पाया गया।

फलों और सब्जियों में पाया गया कॉकरोच

निरिक्षण के दौरान फलों और सब्जियों के स्टॉक में भी कॉकरोच पाए गए, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड और खराब पैकेज भी मिले। इसके साथ ही, कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच का अभाव और व्यक्तिगत स्वच्छता के उपकरणों की कमी भी गंभीर चिंता का विषय है।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

इन गंभीर अनियमितताओं के कारण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और संबंधित धाराओं के तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

भविष्य की कार्रवाई

निलंबन अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बिक्री, वितरण या कारोबार पर रोक लगाई गई है। यदि कारोबार जारी रहने की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। क्या लोगों की सेहत को प्राथमिकता देने के लिए सख्त नीतियों की आवश्यकता है? सवाल यह भी है कि ऐसे प्रतिष्ठानों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है जो उपभोक्ता स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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लेखक: सुमिता शर्मा, टीम PWC न्यूज


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