FSSAI ने E-कॉमर्स कंपनियों को दिया सख्त निर्देश, खाने-पीने के समान की डिलिवरी करने की मांग PWCNews

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव (सीईओ) ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो।

Nov 13, 2024 - 00:53
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FSSAI ने E-कॉमर्स कंपनियों को दिया सख्त निर्देश, खाने-पीने के समान की डिलिवरी करने की मांग PWCNews

FSSAI ने E-कॉमर्स कंपनियों को दिया सख्त निर्देश

खाने-पीने के समान की डिलिवरी से जुड़ी नई मांगें

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाने-पीने के समान की डिलिवरी के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ उत्पाद मिले। News by PWCNews.com

नए नियमों का कारण

COVID-19 महामारी के चलते ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी आई है, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर खाने-पीने के सामान की मांग में भारी वृद्धि हुई है। FSSAI ने यह आदेश तब जारी किया जब कई शिकायतें मिलीं कि डिलीवरी किए गए सामान की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी।

FSSAI के निर्देश

FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केवल उन उत्पादों की बिक्री करें जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, डिलीवरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर और सुरक्षित रूप से सामान मिले। ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा उन उत्पादों की ट्रैकिंग और निगरानी की जानी चाहिए जो वे ग्राहकों तक पहुँचाते हैं।

आगामी चुनौतियाँ

हालांकि ये निर्देश व्यवसायों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों को इनका पालन करने में निश्चित चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। इससे पहले, कंपनियों को काम करने के लिए पहले से निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वितरक भी इन मानकों के अंतर्गत आते हैं।

निष्कर्ष

FSSAI के नए निर्देश खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आगे चलकर देखना होगा कि कंपनियाँ इन निर्देशों का पालन कैसे करती हैं।

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