दिल्ली-NCR में गैस चैंबर की तैयारी, कल से GRAP-4 लागू, जानें प्रतिबंधित चीजों की सूची | PWCNews

बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में लोगों को बहार निकला मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन हो रही है। बाहर रहने में वायु प्रदूषण के चलते लोगों की सांसें फूल रहीं हैं। इन सबको देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू कर दिया गया है।

Nov 17, 2024 - 22:00
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दिल्ली-NCR में गैस चैंबर की तैयारी, कल से GRAP-4 लागू, जानें प्रतिबंधित चीजों की सूची | PWCNews

दिल्ली-NCR में गैस चैंबर की तैयारी, कल से GRAP-4 लागू

News by PWCNews.com

GRAP-4 का महत्व

दिल्ली और NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के लागू होने की घोषणा की है। यह योजना कल से लागू होने जा रही है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। यह स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ती वायु प्रदूषण की स्थिति गैस चैंबर जैसा माहौल बना रही है।

प्रतिबंधित चीजों की सूची

GRAP-4 के अंतर्गत कई गतिविधियों और पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • निर्माण कार्यों पर रोक
  • डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग
  • जहरीले ईंधन का उपयोग
  • धूल बनाने वाले कार्यों पर सीमाएं

नागरिकों की जिम्मेदारी

नागरिकों को भी इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे कि यात्रा को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, और धूम्रपान ना करना। इस प्रकार की जागरूकता और कार्य योजना से ही हम दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर GRAP-4 का लागू होना आवश्यक है। सभी नागरिकों को इस योजना का पालन करना चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों का सम्मान करना चाहिए। पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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