सोमवार तक दिल्ली में अपनाते ग्रेप-4, जानें सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश PWCNews हाल, लाइव!
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में सोमवार तक ग्रैप-4 लागू रहेगा। सिर्फ स्कूलों को इससे छूट मिलेगी। अगली सुनवाई सोमवार को ही होगी, जिसमें ग्रैप-4 की बजाय ग्रैप-3 या ग्रैप-2 लागू करने पर फैसला किया जाएगा।
सोमवार तक दिल्ली में अपनाते ग्रेप-4, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
दिल्ली की स्थिति पर नजर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार तक ग्रेप-4 प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यह प्रणाली प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए एक नया कदम है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करना है। ग्रेप-4 प्रणाली, जिसे 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' भी कहा जाता है, विभिन्न स्तरों के प्रदूषण के आधार पर उपायों को लागू करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक कदम समय पर उठाए जाएं।
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ने शहर वासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। इस आदेश के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रभावी उपायों को तुरंत लागू किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी तंत्रों को दिखाने हेतु GRAP-4 के तहत कई दिशा-निर्देश शामिल हैं।
ग्रेप-4 प्रणाली के लाभ
ग्रेप-4 प्रणाली का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, बल्कि यह दिल्लीवासियों की स्वास्थ्य स्थिति को भी सुधारना है। इसके माध्यम से, स्थानीय प्रशासन को आम जनता को समय पर सूचित करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसकी मदद से पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना और ग्रेप-4 प्रणाली को अपनाना दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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