बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से किया इनकार
बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय तारीख पर ही मामले की सुनवाई होगी।
बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास को फिर नहीं मिली राहत
बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से जमानत याचिका पर फिर से राहत नहीं मिली है। अदालती सुनवाई में जमानत प्राप्त करने के लिए की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। यह महत्वपूर्ण फैसला उन लोगों के लिए है जो इस मामले को ध्यान में रख रहे हैं।
कोर्ट का निर्णय
बांग्लादेश की न्यायपालिका ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया। यह निर्णय इससे पहले की सुनवाई के परिणाम के बाद आया, जहां कई पहलुओं की गहराई से समीक्षा की गई। न्यायालय का यह फैसला चिंताजनक है, क्योंकि इससे दास की न्यायिक प्रक्रिया में देरी संभावित है।
चिन्मय कृष्ण दास का मामला
चिन्मय कृष्ण दास का मामला पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके समर्थन में कई नागरिक और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई है। जमानत याचिका के खारिज होने के बाद, उनके वकील ने न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।
समाज में प्रतिक्रिया
इस जमानत याचिका के खारिज होने पर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसे अन्याय बताया है। यह स्थिति उनके लिए चिंता का विषय है जो चिन्मय कृष्ण दास के मामले को नजदीकी से देख रहे हैं।
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