GST चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने शुरू की ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली
जीएसटी परिषद ने शनिवार को कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
GST चोरी करने वालों की अब खैर नहीं
सरकार ने शुरू की ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली
भारत सरकार ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) चोरी को रोकने के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत 'ट्रैक एंड ट्रेस' ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह प्रणाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करके GST चोरी की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। अब व्यापारियों और कंपनियों के बीच लेन-देन पर नजर रखी जाएगी, जिससे अनियमितताओं और धोखाधड़ी को समय रहते रोकना संभव होगा।
ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की विशेषताएं
इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य GST संग्रह में बढ़ोतरी करना और करदाताओं से संबंधित गतिविधियों की पारदर्शिता को बढ़ाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- ऑनलाइन ट्रैकिंग: व्यापारियों के लेन-देन को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा।
- तत्काल जानकारी: कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत अधिकारियों को सूचित की जाएगी।
- डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: इस प्रणाली में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी की पहचान की जाएगी।
सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य GST चोरी को खत्म करना और सही करदाताओं की सुरक्षा करना है। इस प्रणाली के माध्यम से, उम्मीद की जा रही है कि कर की धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली की शुरुआत से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि व्यापारियों के लिए भी उचित माहौल तैयार होगा।
निष्कर्ष
GST चोरी के खिलाफ इस नए ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से सरकार ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली न केवल कर चोरी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि संपूर्ण कर ढांचे को भी मजबूत बनाएगी। इसके साथ ही, जो व्यापारी सही तरीके से व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह प्रणाली एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी।
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