अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से पोते की कस्टडी, निकिता के वकील ने बताया कहां है AI इंजीनियर का बेटा

अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पोते की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि वे कस्टडी से संबंधित मुद्दा निचली अदालत में ले जा सकती हैं।

Jan 7, 2025 - 23:00
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अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से पोते की कस्टडी, निकिता के वकील ने बताया कहां है AI इंजीनियर का बेटा

अतुल सुभाष की मां को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से पोते की कस्टडी

अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से अपने पोते की कस्टडी नहीं मिल पाई है। यह मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा है क्योंकि निकिता के वकील ने अदालत में बताया कि AI इंजीनियर का बेटा कहां है। इस फैसले से न केवल परिवार पर तनाव बढ़ा है, बल्कि यह मामला सामाजिक रूप से भी चर्चा का विषय बन गया है।

कस्टडी विवाद की पृष्ठभूमि

यह कस्टडी विवाद कई महीनों से चल रहा है। अतुल सुभाष की मां ने यह मांग की थी कि उनके पोते की कस्टडी उन्हें दी जाए। हालांकि, निकिता के वकील ने स्पष्ट किया कि यह मामला अदालत में लंबित है और कस्टडी के बारे में अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। उनके अनुसार, बच्चे का वर्तमान स्थान सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की चिंता का कारण नहीं है।

अदालत का निर्णय और प्रतिक्रियाएँ

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, अदालत में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें उजागर हुईं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे की भलाई सर्वोपरि है। दूसरी ओर, अतुल सुभाष की मां ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने इसे न्याय का अपमान बताया है।

भविष्य की संभावनाएँ

इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एक और सुनवाई हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में आगे की रणनीतियों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। निकिता के वकील ने भी कहा है कि वे हर संभव उपाय करेंगे ताकि बच्चे की भलाई सुनिश्चित की जा सके।

अंततः, यह मामला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करता है - कि न्याय और पारिवारिक मूल्य दोनों ही लड़ाई के भीतर महत्वपूर्ण हैं। इस मामले पर निरंतर अपडेट के लिए, कृपया News by PWCNews.com पर बने रहें।

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