उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में बदलाव समेत 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों कोApproval

Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. करीब 3 घंटे तक चली बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में […] The post उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण समेत इन 8 प्रस्ताओं पर लगी मुहर appeared first on Devbhoomisamvad.com.

Oct 13, 2025 - 18:53
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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में बदलाव समेत 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों कोApproval

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में बदलाव समेत 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनमें पदोन्नति के संबंध में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन शामिल है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तकरीबन तीन घंटे तक चली चर्चा के बाद 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट बैठक में मंजूर किए गए 8 प्रस्ताव

  1. उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 का संशोधन: कैबिनेट ने इस नियमावली में बदलाव की स्वीकृति दी है। अब सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती में 50% सीधी भर्ती होगी, जबकि 50% पदों का समावेश आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के पदोन्नति से होगा। भारत सरकार के दिशा निर्माण के तहत, समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत किया जाएगा।
  2. फ्रिज जोन में परिवर्तन: रायपुर के समीप स्थित विधानसभा परिसर के प्रस्तावित क्षेत्र में कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन कर छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
  3. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सेवा नियमावली में संशोधन: स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में भी बदलाव हुआ है। 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारियों को एक बार आमंत्रण का स्थानांतरण करने की अनुमति होगी।
  4. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विवाह पंजीकरण में संशोधन: यूसीसी में अब आधार कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि नेपाली और भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र।
  5. पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण: राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण के नियमों में बदलाव की मंजूरी दी गई है।
  6. विधानसभा सत्रावसान निर्णय: मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए सत्रावसान निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
  7. राज्य स्थापना के रजत जयंती: उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
  8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश वितरित करना: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

यह निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इससे राज्य कर्मचारियों के कार्य एवं सेवाओं में सुधार आएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवस्थापकीय कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।

राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित की गई सुविधाओं और नियमों के इस बड़े बदलाव से अपेक्षाकृत नई कार्यप्रणाली और निष्पक्षता की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा, यह बदलाव राज्य की महिला एवं बाल विकास सेवाओं को भी मजबूत करेगा।

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संपादकीय टिप्पणी के तौर पर, इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि इससे आम जनता को भी बेहतर सेवाओं का अनुभव होगा। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसी तरह के और भी सुधार लाएगी जो नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाएंगे।

टीम PWC News

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