उत्तराखंड पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचना का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन

uttarakhand panchayat elections: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के संज्ञान में आया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। विशेष रूप से, यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम […] The post उत्तराखंड पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचना का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन appeared first on Devbhoomisamvad.com.

Jul 9, 2025 - 09:53
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचना का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचना का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन

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हाल के दिनों में उत्तराखंड में पंचायत चुनावों से संबंधित कई भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर तेजी से फैल रही हैं। इस संदर्भ में, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी गलत जानकारी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

भ्रामक सूचनाएं और उनका प्रभाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने पाया है कि उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित जानकारी को लेकर कई भ्रांतियां अपार फैल गई हैं। विशेष रूप से, यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर विभिन्न अपात्रताएँ लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने बताया कि किसी भी नए निर्देशों का जारी किया जाना पूरी तरह से निराधार है।

राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी साथियों और जनता को सूचित किया है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, हाल में कोई नए निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को पूर्व में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

अधिनियम में किसी भी उम्मीदवार की निर्वाचन हेतु मतदाता सूची में पंजीकरण, मताधिकार, और निर्वाचित होने के अधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट है। धारा 9(13) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है, तो वह उस क्षेत्र में मतदान और निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा।

निरर्धार प्रचार पर विश्वास न करें

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि लोग ऐसे निराधार प्रचार पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक प्रावधानों और सूचनाओं पर भरोसा करें। आयोग ने सुझाव दिया है कि यदि किसी के मन में संशय है, तो वे अवश्य ही अधिनियम का अध्ययन करें या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करें।

निष्कर्ष

उत्तराखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सभी लोगों को सही जानकारी प्राप्त करने और प्राधिकृत स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की आवश्यकता है। तब ही हम इस पर्व को सही तरीके से मना कर पाएंगे।

यह खबर इस बात का संकेत है कि जानकारी का स्रोत महत्वपूर्ण है, और निराधार भ्रामक जानकारी से बचना आवश्यक है। चुनावों का सही तरीके से आयोजन और सुचारु प्रक्रिया के लिए आयोग की घोषणा महत्वपूर्ण है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने किसी भी आधिकारिक निर्देश का पालन करना आवश्यकीय बताया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।

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